
Jodhpur:Salman Khan की अपील ट्रायल कोर्ट से HC में ट्रांसफर
राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता Salman Khan की अपील को 22 सितंबर 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सलमान खान सहित सभी सहआरोपियों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई एक साथ की जाए।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी Salman Khan की अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच में अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने जानकारी दी कि निर्देशों के बावजूद सलमान खान की अपील अभी तक लिस्ट नहीं हुई थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपील को लिस्ट करने और आगामी तारीख पर सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि कांकाणी शिकार मामले से जुड़ी सभी अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई की जाए। इनमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील भी शामिल है।
क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 1998 का है, जब 1 और 2 अक्टूबर की रात जोधपुर के लूणी थाने में हिरण के शिकार का केस दर्ज किया गया था। इसमें Salman Khan, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह आरोपित थे। 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने सभी सहआरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन Salman Khan को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर में अपील दाखिल की और जमानत पर रिहा हो गए।
हाईकोर्ट में अपील ट्रांसफर
बाद में Salman Khan की ओर से याचिका दायर कर उनकी अपील को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर 21 मार्च 2022 को मामला हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद Salman Khan की अपील अब तक लिस्ट नहीं हो पाई थी। अब 22 सितंबर 2025 को सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई होगी।