कर्नाटक सरकार रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता Darshan को दी गई जमानत को चुनौती देगी
अभिनेता Darshan को 131 दिनों की हिरासत के बाद 30 अक्टूबर को चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत दी गई
कर्नाटक सरकार रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता Darshan और अन्य को दी गई जमानत को चुनौती देगी
कर्नाटक सरकार ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता Darshan थुगुदीपा और अन्य आरोपियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य ने दिसंबर में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने को मंजूरी दे दी है।
इस मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को विशेष वकील नियुक्त किया गया है। सरकार ने राज्य के सरकारी वकील को एसएलपी के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया है।
अंतरिम और नियमित जमानत का विवरण
अभिनेता Darshan को 131 दिन हिरासत में बिताने के बाद चिकित्सा कारणों से 30 अक्टूबर को अंतरिम जमानत दी गई थी। 13 दिसंबर को, हाईकोर्ट ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा (मुख्य आरोपी) और मामले के सभी अन्य आरोपियों की नियमित जमानत बढ़ा दी।
आरोप पत्र दाखिल किया गया
सितंबर में, बेंगलुरु पुलिस ने 3,991 पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया। दर्शन (आरोपी नंबर दो) और पवित्रा गौड़ा के साथ, आरोप पत्र में 16 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें पवन के (29), राघवेंद्र (43), नंदीश (28), जगदीश (36), अनुकुमार (25), रविशंकर (32), धनराज डी (27), विनय वी (38), नागराजू (41), लक्ष्मण (54), दीपक (39), प्रदोष (40), कार्तिक (27), केशवमूर्ति (27), और निखिल नायक (21) शामिल हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रेणुकास्वामी की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कथित तौर पर दर्शन का प्रशंसक था। 9 जून को कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अनुचित संदेश भेजने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी।
जमानत को चुनौती देने का कर्नाटक सरकार का कदम मामले की गंभीरता और इस हाई-प्रोफाइल मामले में न्याय पाने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।