कर्नाटक सरकार ने cinema टिकटों की कीमत ₹200 तक सीमित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया
कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में cinema टिकटों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जिसमें मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों में प्रति टिकट अधिकतम सीमा ₹200 तय की गई है। इस कीमत में कर शामिल नहीं हैं।
हालांकि, एक छूट है—प्रीमियम सुविधाओं वाले और 75 या उससे कम सीटों वाले मल्टी-स्क्रीन cinema इस मूल्य सीमा के अंतर्गत नहीं आएंगे।
यह कदम कर्नाटक cinema (नियंत्रण) नियम, 2014 के तहत 15 जुलाई, 2025 को पहली बार एक मसौदा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उठाया गया है। सरकार ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले गृह विभाग के माध्यम से 15 दिनों के भीतर हितधारकों से प्रतिक्रिया भी मांगी थी।
शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को जारी अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों को आधिकारिक तौर पर कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। ये संशोधन कर्नाटक cinema (नियंत्रण) अधिनियम, 1964 की धारा 19 के तहत तैयार किए गए हैं और राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएँगे।
यदि इसे लागू किया जाता है, तो उम्मीद है कि यह नियम जनता के लिए सिनेमा देखना और भी सस्ता बना देगा और साथ ही पूरे कर्नाटक में टिकटों की कीमतों में एकरूपता सुनिश्चित करेगा।